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व्यक्तियों की गिरफ्तारी से जुड़ी धारा

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गिरफ्तार व्यक्ति की तलाश में ध्यान रखने योग्य बातें :- ➽ गिरफ्तार आदमी के पहने कपड़ों को छोड़कर शरीर पर के दूसरे सामानों को पुलिस अपनी अभिरक्षा में ले लेगी। ➽ कब्जे में ली गयी वस्तुओं की रसीद उस आदमी को तुरन्त दी जायेगी। ➽ किसी स्त्री की तलाशी शिष्टतापूर्वक किसी दूसरी स्त्री द्वारा ली जायेगी। ➽ महिला की तलाशी पुरूष पुलिस कर्मी द्वारा नहीं ली जायेगी।

पुलिस द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी

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पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कब कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अनुसार पुलिस उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। जो ➽ संज्ञेय अपराध का अपराधी हो या इसके संदेही हो। ➽   जिसके पास सेन्धमारी का सामान पाया जाय तथा इसके रखने का संतोषजनक कारण नहीं बतावे। ➽ जो कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित अपराधी हो। ➽ जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हो या ऐसे वस्तु होने के संदेह का उचित कारण हो। ➽ पुलिस के कार्य में बाधा डालता हो या कानूनी हिरासत से भागा हो। ➽ जो भारतीय सेना का भगोड़ा हो। ➽ जो भारत के बाहर अपराध किया हो , जो भारत में भी दण्डनीय हो तथा प्रत्यर्पन संबंधी कानून के तहत् या अन्य आधार पर भारत में पकड़ा जाता है। ➽ सिद्धदोष व्यक्ति जो धारा 356 (5) के अधीन बनाए गये नियम को तोड़ता हो। ➽ जिसे गिरफ्तार करने के लिए लिखित या मौखिक तौर पर माँग की गयी हो।

अपराध श्रेणी

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भारतीय विधि में अपराध श्रेणी (Crime Category in Indian Law) भारतीय विधि में अपराधों का श्रेणी अत्यन्त ही कठिन कार्य है , क्योंकि यह किसी के भी प्रति हो सकता है और कैसा भी हो सकता है। यह व्यक्ति के विरुद्ध , या संपत्ति के विरुद्ध , या आर्थिक हो सकता है , या राजनीतिक , या लैंगिक या विविध अपराध हो सकता है। अपराध को दो भागों में बाँटा गया है:-  (1) साधारण अपराध (2) गम्भीर अपराध  

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 धारा144

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➽ धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -144 में न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है ?