पुलिस द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी

पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कब कर सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अनुसार पुलिस उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। जो

संज्ञेय अपराध का अपराधी हो या इसके संदेही हो।

  जिसके पास सेन्धमारी का सामान पाया जाय तथा इसके रखने का संतोषजनक कारण नहीं बतावे।

जो कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित अपराधी हो।

जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हो या ऐसे वस्तु होने के संदेह का उचित कारण हो।

पुलिस के कार्य में बाधा डालता हो या कानूनी हिरासत से भागा हो।

जो भारतीय सेना का भगोड़ा हो।

जो भारत के बाहर अपराध किया हो, जो भारत में भी दण्डनीय हो तथा प्रत्यर्पन संबंधी कानून के तहत् या अन्य आधार पर भारत में पकड़ा जाता है।

सिद्धदोष व्यक्ति जो धारा 356 (5) के अधीन बनाए गये नियम को तोड़ता हो।

जिसे गिरफ्तार करने के लिए लिखित या मौखिक तौर पर माँग की गयी हो।


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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (2) के अनुसार थाना प्रभारी धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत वर्णित व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं।

धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधी की संभावना पर बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 के अनुसार जो कोई पुलिस के सामने असंज्ञेय अपराध करता है और पूछने पर अपना नाम और पता नहीं बतलावे या सही होने में संदेह हो तो सही नाम पता जानने के लिए पुलिस बिना वारट गिरफ्तार कर सकेगी।

सही नाम पता हो तो पहचान लेकर छोड़ दिया जायगा। यदि 24 घंटे के भीतर वह सही नाम पता नहीं बतला सका तो उसे न्यायालय भेज दिया जायगा।

 

गिरफ्तारी का प्रक्रिया (तरीका):-

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 के अनुसार पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने जाता है, गिरफ्तार किये जाने वाला आदमी अपने वचन तथा अपने काम से गिरफ्तारी मंजूर नहीं करता है तो, गिरफ्तार करने वाला आदमी उसे पकड़ेगा या गिरफ्तार करेगा।

गिरफ्तार किये जाने वाला आदमी पकड़े जाने कि कोशिश पर रूकावट डाले तो गिरफ्तार करने वाले को अधिकार होगा कि अन्य तरीकों से गिरफ्तार करे।

असामान्य परिस्थिति को छोड़कर रात्रि में किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जायगी। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के अपराधी की गिरफ्तारी में रूकावट/अवरोध होने पर मृत्यु करने की मनाही नहीं है।

 

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